RTI Manual
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आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) का उपखण्ड |
विवरण |
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4(1)(ख)(i) |
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विशिष्टियां] कृत्य एवं कर्तव्य |
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4(1)(ख)(ii) |
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य |
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4(1)(ख)(iii) |
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4(1)(ख)(iv) |
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4(1)(ख)(v) |
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4(1)(ख)(vi) |
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4(1)(ख)(vii) |
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4(1)(ख)(viii) |
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4(1)(ख)(ix) |
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका |
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4(1)(ख)(x) |
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4(1)(ख)(xi) |
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4(1)(ख)(xii) |
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4(1)(ख)(xiii) |
अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों] अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां |
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4(1)(ख)(xiv) |
किसी इलैक्ट्रौनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। |
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4(1)(ख)(xv) |
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4(1)(ख)(xvi) |
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4(1)(ख)(xvii) |
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये। |