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    RTI Manual

    आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) का उपखण्ड

    विवरण

    4(1)(ख)(i)

    उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की विशिष्टियां] कृत्य एवं कर्तव्य

    4(1)(ख)(ii)

    उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

    4(1)(ख)(iii)

    विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया] जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम  सम्मिलित है

    4(1)(ख)(iv)

    कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

    4(1)(ख)(v)

    उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम] विनियम] अनुदेश] निर्देशिका और अभिलेख

    4(1)(ख)(vi)

    ऐसे दस्तावेजों के] जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं] प्रवर्गों का विवरण।

    4(1)(ख)(vii)

    किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ] जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिया या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

    4(1)(ख)(viii)

    ऐसे बोर्डो] परिषदों समितियों और निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है] जिनका उसके भाग रूप सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुच होगी] विवरण।

    4(1)(ख)(ix)

    उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

    4(1)(ख)(x)

    उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य] अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

    4(1)(ख)(xi)

    सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोटों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

    4(1)(ख)(xii)

    सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

    4(1)(ख)(xiii)

    अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों] अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

    4(1)(ख)(xiv)

    किसी इलैक्ट्रौनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

    4(1)(ख)(xv)

    सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

    4(1)(ख)(xvi)

    लोक सूचना अधिकारियों के नाम] पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

    4(1)(ख)(xvii)

    उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।